
अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के द्वारा सीमांकन आपत्ति के आवेदन पर पारित आदेश के विरुद्ध दायर याचिका में मैहर कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट पत्र में तत्कालीन तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई
याचिकाकर्ता श्यामलाल मिश्रा निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील मैहर द्वारा अपनी आराजी नं. 20/1 स्थित ग्राम नादान टोला तहसील अमरपाटन के सीमांकन हेतु वर्ष 2020 में आवेदन तत्कालीन तहसीलदार अमरपाटन श्री ईश्वर प्रधान के यह लगाया था जो वर्तमान में तहसीलदार कोतमा जिला अनूपपुर में कार्यरत है आवेदन पर तहसीलदार एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा विधि विरुद्ध सीमांकन कार्य किया गया जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय प्रधान पीठ जबलपुर द्वारा मैहर कलेक्टर से अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध विधि संगत कार्यवाही करने का प्रस्ताव है के संबंध में शपथ पत्र मांगा था मैहर कलेक्टर द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर शपथ पत्र में तत्कालीन तहसीलदार श्री प्रधान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 01 वेतन वृद्धि असनचयी प्रभाव से रोका जाना प्रमुख राजस्व आयुक्त (म. प्र.) शासन भोपाल को प्रस्तावित किया गया है जबकि तत्कालीन राजस्व निरीक्षक सुरेश स्वर्णकार जो कि वर्तमान में सेवा निवृत है के विरुद्ध आयुक्त भूअभिलेख म. प्र. शासन ग्वालियर से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निवेदन किया है म. प्र. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 7913/2025 में पारित आदेश दिनांक 08/04/2025 द्वारा भूमि का पुनः सीमांकन करने का तहसीलदार को आदेश पारित किया है याचिकाकर्ता का पक्ष श्री अतुल कुमार पाठक द्वारा रखा गया।